Aahar anudan yojana :- नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत जैसे की आप सभी को पता होगा की द्वार बहुत सी योजनए चलायी जा रही है। जिसमे गरीब उन सभी योजनाओं का फायदा भी उठा रहे है है। ऐसेही एक योजना आहार अनुदान योजना जिसमे सरकार गरीब लोगो को भरण पोषण के लिए राशि प्रदान करती है , जिससे गरीब लोग अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। हमरे इस आर्टिकल में इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी देखने मिल जाएगी। जैसे योजना की पात्रता ,लाभ ,आवेदन प्रक्रिया ,आदि।
Table of Contents
Aahar anudan yojana 2024
Aahar anudan yojana को मध्यप्रदेश में 23 दिसंबर 2017 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जो लोग बहुत गरीब और बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति में आते है। उनको अपने भरण पोषण के लिएप्रति महा 1000 की साहयता राशि दी जाती है। ताकि ये लोग भी स्वादिष्ट भोजन का अनादन ले सके। इस योजना को समाज से कुपोषण को ख़तम करने के लिए बनाया गया है।
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आहार अनुदान योजना का मुख्य उदेस्य
Aahar anudan yojana का मुख्य उदेस्य मध्यप्रदेश राज्य की विशेष जनजाति के परिवार की कुपोषण की समस्या को ख़तम करने से है। MP Aahar anudan yojana में जो लोग गरीब और बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति से आते है ,उन्हें अपने पेट भरने के लिए सरकार की तरफ से 1000 रु प्रति महा साहियता राशि दी जाती है। ताकि ये लोग भी स्वदिस्ट भोजन का आनद ले सके। इस योजना के जरिए समाज से कुपोषण को ख़तम करने से है।
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आहार अनुदान योजना के लाभ
- Aahar anudan yojana के तहत लाभार्थी को प्रति महा 1000 रु साहियता राशि दी जाती है।
- इस योजना की राशि लाभार्थी के उनके बैंक खाते दी जाती है ,जिससे उन्हें इस राशि के लिए उन्हें इधर – उधर भटकना की जरुरी है पड़ती।
- इस योजना का लाभ गरीब और बैगा, भारिया और सहरिया जाती के लोग ले सकते है।
- इस योजना को लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग ले सकते है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड होना चाहिए।
Aahar anudan yojana Highlights
योजना का नाम | म.प्र. आहार अनुदान योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 23 दिसंबर 2017 |
विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
उद्देश्य | समाज से कुपोषण को ख़तम करना |
लाभार्थी | गरीब और बैगा, भारिया और सहरिया जाती के लोग |
आर्थिक लाभ राशि | प्रतिमाह 1000 रुपये |
अधिकारिक वेबसाइट | https://cmhelpline.mp.gov.in/ |
मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना की पात्रता
- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो चाहिए।
- आवेदक गरीब और और बैगा, भारिया और सहरिया जाती का होना चाहिए।
- आवेदक और उसके परिवार में कोई भी सदस्य सरकरी नौकर या नेता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक और उसके परिवार में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास खुद का बैंक खता और निम्नलिखत दस्तावेज जो निचे दिए बो सभी होने चाहिए।
मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना के लिए दस्तावेज
- समग्र आईडी
- आधार कार्ड
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
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मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना की आवेदन प्रक्रिया
MP Aahar anudan yojana में आवेदन करने के लिए निम्नलिखत चरण को फॉलो करे
हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के लिए।
- Aahar anudan yojana आवेदक सबसे पहले जनजातीय कार्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर एक पॉपअप बॉक्स आएगा उसमें हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करना होगा,उसके बाद हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण का फॉर्म खुलेगा।
- उसके बाद फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत विवरण में सभी जानकारी आधार कार्ड के अनुसार पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति प्रमाणपत्र क्रमांक सभी जानकारी दर्ज करे।
- इसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे जायें बटन पर क्लिक करें।
- आपका व्यक्तिगत विवरण की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज हो गयी हैं।
हितग्राही का जाति एवं समग्र सम्बंधित विवरण के लिए।
- अब इस पेज पर हितग्राही का जाति एवं समग्र सम्बंधित विवरण प्रदान करना हैं।
- दिए गए विकल्प के अनुसार जाति प्रमाण पत्र एवं समग्र सम्बंधित जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- इसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे जायें बटन पर क्लिक करें।
- आपका जाति प्रमाण पत्र एवं समग्र विवरण की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज हो गयी हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय घोषणा सम्बंधित विवरण के लिए।
- अब इस पेज पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय घोषणा सम्बंधित विवरण प्रदान करना हैं। दिए गए विकल्प के अनुसार आय घोषणा सम्बंधित जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- आय बावत स्व घोषणा करने के प्रारूप प्रदर्शित होगा यदि आवश्यक हो तो प्रिंट भी लिया जा सकता हैं।
- इसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे जायें बटन पर क्लिक करें।
सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में मूल निवासी बावत घोषणा के लिए।
- अब इस पेज पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में मूल निवासी बावत घोषणा किया जाना होगा जिसके लिए मूल निवासी सम्बंधित विवरण प्रदान करना हैं।
- दिए गए विकल्प के अनुसार मूल निवासी सम्बंधित जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- मूल निवासी बावत घोषणा करने के पश्चात भरा हुआ प्रारूप प्रदर्शित होगा। यदि आवश्यक हो तो प्रिंट भी लिया जा सकता हैं।
- इसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे जायें बटन पर क्लिक करें।
- समस्त जानकारी प्रदान करने के बाद प्रदान की गयी जानकारी की समीक्षा हितग्राही द्वारा की जा सकती है यदि कोई जानकारी गलत है तो वापस जाकर जानकारी को संशोधित किया जा सकता हैं।
- जानकारी सही होने की स्थिति में अंत में घोषणा पर सहमति हेतु चेक बॉक्स पर क्लिक करना हैं।
- अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद प्रोफाइल पंजीकरण की अभिस्वीकृति/पावती को प्रिंट किया जा सकता हैं।
- प्रोफाइल आईडी, यूजर आईडी एवं पासवर्ड ई-मेल एवं SMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।
- हितग्राही पंजीकरण समाप्त करके उसकी रसीद या पावती डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस प्रकार आप एमपी हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
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FAQ?
सवाल – मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना क्या है?
जवाब – इस योजना के तहत जो लोग बहुत गरीब और बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति में आते है। उनको अपने भरण पोषण के लिए
प्रति महा 1000 की साहयता राशि दी जाती है।
सवाल – मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना कब शुरू की गयी थी?
जवाब – इस योजना को 23 दिसंबर 2017 को शुरू कि गयी थी
सवाल – मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
जवाब – प्रति महा 1000 की साहयता राशि दी जाती है।